भारत में रुपए डेबिट कार्ड, सुविधा और सुरक्षा के लिए बैंक ग्राहकों के बीच एक लोकप्रिय विकल्प है । कई लोग इस डेबिट कार्ड का उपयोग तो करते हैं लेकिन इस डेबिट कार्ड के साथ उपलब्ध इंश्योरेंस स्कीम के बारे में जानकारी नहीं रखते जो अप्रत्याशित घटनाओं के मामले में उन्हें या उनके परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है तो आइए जानते हैं डेबिट कार्ड इंश्योरेंस स्कीम और उसके दावेदारी के नियमों को:
डेबिट कार्ड इंश्योरेंस स्कीम:
इस इंश्योरेंस स्कीम का उद्देश्य अप्रत्याशित मृत्यु और अक्षमता के मामले में कार्ड धारी या उनके परिवार को कवरेज प्रदान करना है ।यह योजना भारत में सभी रिटेल पेमेंट सिस्टम की मुख्य संस्था NATIONAL PAYMENTS CORPORATION OF INDIA (NPCI) द्वारा प्रदान की जाती है. इस योजना का लाभ कार्डधारक या उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करता है.
डेबिट कार्ड इंश्योरेंस स्कीम के नियम:
- Eligibility Criteria: इस योजना का लाभ सभी रुपे डेबिट कार्ड धारकों को तभी प्राप्त हो सकता है जब उनके द्वारा अपने डेबिट कार्ड से घटना से 90 दिन के भीतर किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन किया गया हो.
- Coverage: Rupay डेबिट कार्ड के प्रीमियम कार्ड धारकों के लिए यह राशि ₹200000 है एवं नन-प्रीमियम कार्ड होल्डर्स के लिए यह राशि ₹100000 है.
- Claim Process: रुपे डेबिट कार्ड इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए कार्ड होल्डर या परिवार के सदस्य को क्लेम फॉर्म को व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र या अक्षमता प्रदान पत्र के साथ जमा करना होता है । यह फॉर्म NPCI की वेबसाइट या अपनी बैंक शाखा से प्राप्त कर सकते हैं.
- Validity of Claim: क्लेम फॉर्म को व्यक्ति या उसके परिवार को अक्षमता या मृत्यु के 60 दिनों के भीतर जमा करना होता है सभी कागजातों को प्राप्त होने के 10 दिन के अंदर इस इंश्योरेंस claim को सेटल किया जाता है.
- Exclusion: रुपे डेबिट कार्ड इंश्योरेंस स्कीम दुर्घटना में हुई मृत्यु जा जानबूझकर खुद को पहुंचाई गई क्षति या पूर्व के मेडिकल कारणों में प्राप्त नहीं होता है.