अगर आप ने हाल ही में कोई संपत्ति जैसे जमीन या फ्लैट भेजा है तो आपको Long Term Capital Gains नामक टैक्स देना पड़ सकता है. हालांकि अगर आप निश्चित समय सीमा के भीतर एक आवासीय संपत्ति या किसी अन्य निर्दिष्ट संपत्ति में निवेश करने की योजना बनाते हैं तो आप अपने पैसों को एक विशेष खाते में जमा कर सकते हैं. यह खाता Capital Gain Account Scheme 1988 के अंतर्गत आता है. इस तरीके से आप अपनी पूर्व संपत्ति बेचने से कमाए गए पैसे पर Long Term Capital Gains टैक्स का भुगतान करने से बच सकते हैं.
Capital Gain Tax:
कैपिटल गेन टैक्स एक प्रकार का ऐसा कर है जो आपको अपने संपत्ति जैसे किया जमीन की बिक्री से होने वाले लाभ पर लगाया जाता है इसे विक्रय कीमत से मूल लागत को घटाकर प्राप्त होने वाले लाभ पर गणना किया जाता है कैपिटल गेन टैक्स निकासी के दौरान बिक्री की गई संपत्ति के प्रकार और स्वामित्व की अवधि के आधार पर अलग-अलग दरों पर लगाया जाता है छोटी अवधि पर कैपिटल गेन टैक्स अधिकतम 30 % होती है जो 1 साल से कम समय के लिए रखी गई संपत्ति को सम्मिलित करती है.
SBI CAPGAIN PLUS:
SBI CAPGAIN PLUS स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कैपिटल गैन अकाउंट स्कीम 1988 के अंतर्गत चलाई जाने वाली योजना है. इस योजना के अंतर्गत आप ऐसी संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त होने वाले लाभ को निश्चित समय के लिए इसमें जमा कर सकते हैं. आप ऐसी जमा पर सेविंग बैंक या फिक्स्ड डिपॉजिट की रेट पर ब्याज भी पा सकते हैं. खाते में जमा करने की राशि की कोई भी उच्चतम सीमा नहीं है. इस जमा दर का लाभ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सभी शाखाओं में आप प्राप्त कर सकते हैं.
Period of Deposit:
Not exceeding 2 to 3 years from the date of transfer of original asset as given below
- Max 24 months – if capital gains is U/s 54, 54B, 54 F. (As declared in Form A by depositor)
- Max 36 months – if capital gains is U/s 54, 54 D, 54 F, 54 G & 54GB (As declared in Form A by depositor)